Swami Avimukteshwaranand: Allahabad High Court issues order on arrest of Swami Avimukteshwaranand
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अंतिम आदेश सुनाए जाने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश भी दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता, तब तक अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लिखित तर्क दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया। जज ने कहा कि आदेश पारित करने में अनावश्यक देरी नहीं की जाएगी, लेकिन सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन आवश्यक है।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि मामले में निर्णय मार्च के तीसरे सप्ताह तक सुनाया जा सकता है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।

