RAIPUR DRUGS NETWORK : सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार

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RAIPUR DRUGS NETWORK : Major action against dry drugs, two arrested including a history-sheeter

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सूखे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कालीबाड़ी-नेहरू नगर क्षेत्र में सक्रिय अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में लंबे समय से फरार कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया और उसका भाई संजू को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, नशीली गोलियां और हथियार बरामद हुए हैं।

यह पूरी कार्रवाई डीसीपी (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और डीसीपी (सेंट्रल जोन) उमेश प्रसाद गुप्ता की मॉनिटरिंग में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की।

24 फरवरी की कार्रवाई से खुला नेटवर्क का सिरा

पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी 2026 को नेहरू नगर नरैया तालाब क्षेत्र में फुटकर गांजा बेचते हुए अब्दुल जाफर और सुनील जगत को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर कालीबाड़ी क्षेत्र में नाले के पास बने एक हाइडआउट पर दबिश दी गई।

दबिश के दौरान करीब 7 किलो 397 ग्राम गांजा, पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, वाई-फाई उपकरण, सीसीटीवी कैमरे और मोशन सेंसर बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ठिकाने को इस तरह तैयार किया गया था कि बाहरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और दबिश की भनक लगते ही आरोपी फरार हो सकें।

मंदिर क्षेत्र में घेराबंदी कर मुख्य सरगना गिरफ्तार

25/26 फरवरी की दरम्यानी रात मुखबिर की सूचना पर नरेश्वर मंदिर, नरैया तालाब क्षेत्र में घेराबंदी कर दबिश दी गई। इस दौरान मुख्य सरगना मुकेश बनिया और उसका भाई संजू को गिरफ्तार किया गया।

तलाशी में 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, 2400 नग अल्प्राजोलम नशीली गोलियां और मोबाइल फोन जब्त किए गए।

गंभीर आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुकेश बनिया पर हत्या, आर्म्स एक्ट, बलवा, मारपीट, अवैध शराब और एनडीपीएस एक्ट सहित 31 से अधिक अपराध दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार रहकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में ठिकाने बदल रहा था। वहीं उसका भाई संजू भी 15 से अधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी के मामले शामिल हैं।

एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(बी), 21(बी) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की तलाश जारी है।

 

 

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