AIRLINE TICKET REFUND UPDATE: डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में किया बड़ा बदलाव

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AIRLINE TICKET REFUND UPDATE: DGCA makes major changes in airline ticket refund rules

DGCA: नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन करते हुए यात्रियों के लिए राहत भरे कदम उठाए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब यात्री अपनी बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।

 

नए नियमों की मुख्य बातें:

 

  • यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है और 24 घंटे के भीतर नाम में गलती पता चलती है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  •  टिकट अगर ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से बुक किया गया हो, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। एजेंट केवल एयरलाइन के प्रतिनिधि माने जाएंगे।
  • एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो।
  • चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने की शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं।

 

डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा उन उड़ानों पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रस्थान तिथि बुकिंग की तारीख से कम से कम 7 दिन (घरेलू उड़ान)और 15 दिन (अंतरराष्ट्रीय उड़ान) दूर है, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक की गई हो। 48 घंटे की अवधि समाप्त होने के बाद यात्रियों को संशोधन या रद्द करने के लिए संबंधित शुल्क देना होगा।

 

इस संशोधन का उद्देश्य यात्रियों की शिकायतों को दूर करना और रिफंड प्रक्रिया को सरल व तेज बनाना है।

 

 

 

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