विधानसभा में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव, मां-बाप को बिना बताए नहीं कर पाएंगे शादी

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अहमदाबाद : भागकर शादी करने वाले कपल्स हो जाओ सावधान। गुजरात में अब चुपके से या घरवालों को बताए बिना शादी करना आसान नहीं होगा। गुजरात विधानसभा में आज मैरिज रजिस्ट्रेशन के नए नियमों की घोषणा हुई है और यह साफ कर दिया है कि अब हर शादी से पहले माता-पिता को अनिवार्य रूप से बताया जाएगा।

गुजरात सरकार ने आज आधिकारिक रूप से गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम 44 में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। नए बहु-स्तरीय प्रक्रिया के तहत कपल को एक औपचारिक घोषणा देनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि उन्होंने अपने माता-पिता को शादी की जानकारी दी है या नहीं। इसके अलावा, उन्हें मां और पिता दोनों के आधार कार्ड, स्थायी पता और मोबाइल नंबर देने होंगे।

इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा इन दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद सरकार 10 कार्य दिवस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल माध्यम से माता-पिता को इसकी आधिकारिक सूचना भेजेगी।

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