HIGHCOURT SPEEDPOST RULES : अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे हाईकोर्ट से नोटिस और दस्तावेज

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HIGHCOURT SPEEDPOST RULES : Now notices and documents from High Court will be sent by speed post

बिलासपुर, 27 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी का तरीका बदल दिया है। अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज पंजीकृत डाक के बजाय स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे।

यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए किया गया है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नियम, 2007 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।

नियम 142(2), 160(1), 167, 301 और 326 में ‘पंजीकृत डाक’ की जगह अब ‘स्पीड पोस्ट’ होगा।

नियम 163(1) से ‘पंजीकृत डाक पावती’ शब्द हटाकर केवल ‘पावती’ किया गया है।

नियम 340(1) में भी अब नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी स्पीड पोस्ट से ही होगी।

हाईकोर्ट का कहना है कि इस बदलाव से दस्तावेजों की डिलीवरी पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी होगी। इससे न्यायिक कार्यवाही की रफ्तार बढ़ेगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

 

 

 

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