इस मामले को लेकर कोर्ट ने सात साल बाद सुनाया आपने फैसला: BJP के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा, जानिए क्या है मामला

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रायपुर। सात साल पहले राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट के मामले में जिला अदालत ने भाजपा के पूर्व पार्षद आकाश दुबे और उसके साथी को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी आकाश दुबे और उनके साथी श्याम प्रकाश साहू को सजा सुनाई है.

बता दें कि आरोपी आकाश दुबे ब्राम्हणपारा वार्ड के पार्षद रहे हैं. वर्तमान में उनकी पत्नी सरिता दुबे पार्षद हैं. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद पर प्रार्थी किशोर वर्मा और राजस्व निरीक्षक से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी. राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र चंद्राकर की पिटाई की, जिससे बांये हाथ में गंभीर चोटें आई.

 

आरोपियों के खिलाफ डीडी नगर थाने में धारा 294, 506, 186, 353, 332, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. प्रार्थी राजेन्द्र चंद्राकर की एक्स-रे रिपोर्ट के बाद विवेचना में 333 धारा जोड़ी गई. सुनवाई के दौरान आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया. इसके बाद अदालत ने आकाश दुबे और उसके साथी श्याम प्रकाश साहू को 5 वर्ष और एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. दोनो सजाएं एक साथ चलेगी.

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