Jaggi Murder Case : जग्गी हत्याकांड के सभी दोषी आज कोर्ट में कर सकते है सरेंडर …
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के सभी दोषी आज जिला एवं सत्र न्यायालय में सरेंडर कर सकते है । इस हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 27 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी अब तक जमानत पर बाहर थे। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी दोषियों को कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
हत्या कांड में तीन पुलिस अधिकारी भी थे शामिल
चार जून, 2003 को छत्तीसगढ़ का पहला राजनीतिक जग्गी हत्याकांड जितना चर्चित रहा है, उतना ही चर्चित उसका फैसला भी आया। इस मामले में 31 आरोपित बनाए गए थे। दो आरोपित सरकारी गवाह बन गए। 29 आरोपितों पर केस चला। इस मामले के मुख्य आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को छोड़कर शेष 27 आरोपितों को सजा हुई थी। इनमें तीन पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। बता दें कि कारोबारी परिवार के रामावतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे। शुक्ल जब कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ-साथ गए। विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बना दिया था।
इन दोषियों की अपील पर फैसला
जग्गी हत्याकांड में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत), विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील की गई थी।