सीए अमित चिमनानी के प्रयासों से जीएसटी की बड़ी शंका दूर 25 किलो से ज्यादा की पैकिंग पर नही लगेगा जीएसटी

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वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया स्पष्टीकरण,2 दिन पहले ही रायपुर के सीए अमित चिमनानी ने कराया था वित्त मंत्रालय को समस्या से अवगत

 रायपुर. पिछले दिनों फूड आइटम पर 5 फीसदी जीएसटी के नए नोटिफिकेशन से दाल,चावल, आटा और ऐसे कई आइटम्स को प्रोड्यूस करने वाले मनुफैक्टर, उन पर जीएसटी लगने को लेकर आशंकित थे व कई राज्य के व्यापारी हड़ताल पर जाने विचार कर रहे थे इस पर सीए अमित चिमनानी ने सेंटेल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन व भारत सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी श्री विवेक जोहरी से बात कर उन्हे नोटिफिकेशन के किन शब्दों से कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उससे अवगत कराया व इस विषय पर जनहित में जल्द से जल्द लिखित स्पष्टीकरण का आग्रह किया।
केवल 2 दिनो के भीतर वित्त मंत्रालय ने लिखित में यह स्पष्ट कर दिया कि 25 किलो से ज्यादा पैकिंग के फूड आइटम्स जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे।व्यापारी जगत में इसको लेकर काफी संतोष का भाव है।
सीए अमित ने बताया सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का समस्याओं को समझना व उसका तुरंत निवारण करना एक बेहद दिल छूने वाली बात है।गौरतलब है इस समस्या के निवारण पर प्रदेश के व्यापारिक संगठनों के साथ आसाम,पश्चिम बंगाल,तेलंगाना से भी ट्रेड एसोसिएशन सीए अमित चिमनानी का धन्यवाद प्रेषित किया है,इस स्पष्टीकरण से पहले सीए अमित ने खुद ऑडियो के माध्यम से लोगो की शंका दूर करने का प्रयास किया था जिसका ऑडियो पूरे देश में वायरल हुआ जिसके बाद से देश के कई व्यापारिक संगठन सीए अमित चिमनानी के संपर्क में बने हुए थे,तथा अमित के प्रयासों से कई राज्यो में हड़ताल को स्थगित किया।

सीए अमित ने फिर से साफ किया कि 25 किलो से ज्यादा की पैकिंग पर कोई टैक्स नही लगेगा साथ ही 25 किलो से कम वजन का समान जैसे दाल, आटा,चावल,पनीर कोई खुले में बेचेगा, बिना अपना ब्रांड लगाके बेचेगा तो उस पर भीं कोई टैक्स नही लगेगा।
इन नए प्रावधानों के दायरे में केवल वह लोग आ रहे है जो अपने ब्रांड को मशहूर कर अपने ब्रांड पर ही माल बेचना चाहते है साथ ही ऐसे कस्टमर जो किसी ब्रांड विशेष का समान खरीदना चाहते है उन्हे टैक्स चुकाना होगा देश का आम आदमी जो खुले में नॉन ब्रांडेड वस्तुएं खरीदता है उस पर कर का कोई बोझ नही आयेगा।

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