
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत में शनिवार को 37 हजार 277 मामलों का निपटारा किया गया। बिलासपुर जिले के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नयी दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार को ‘हाइब्रिड’ नेशनल लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक किया गया। इस दौरान पक्षकारों की आपसी सुलह से मामलों का निराकरण किया गया।अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार लोक अदालत के लिए प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट की ‘स्पेशल सीटिंग’ दी गई थी। छोटे-छोटे मामले पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर निराकरण किए गए। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विशेष प्रकरणों तथा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।अधिकारियों ने बताया कि अधिकृत सूचनाओं के अनुसार कुल 37 हजार 277 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जिनमें लगभग पांच हजार से अधिक मामले कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन से संबंधित हैं।उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार देश की पहली मोबाइल लोक अदालत के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं महासमुंद में जिला अदालत में लंबित सात प्रकरणों को पक्षकारों के घर पहुंचकर प्रकरणों को आपसी सुलह के द्वारा निराकरण किया गया।