SUPREME COURT : TET deadline extended, but conditions strict!
रायपुर डेस्क। देशभर के लाखों शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई है। अब Teacher Eligibility Test (TET) पास करने की अंतिम तिथि एक साल बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।
पहले यह डेडलाइन 2027 थी, लेकिन अब शिक्षकों को थोड़ा और समय मिल गया है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिनकी नौकरी में 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें हर हाल में TET पास करना होगा।
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कोर्ट ने यह भी कहा है कि TET शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। जो शिक्षक तय समय में परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें नौकरी या प्रमोशन में दिक्कत हो सकती है।
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इस फैसले से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के शिक्षकों को राहत तो मिली है, लेकिन अनिवार्यता बरकरार रहने से दबाव भी बना रहेगा।

