Swati Maliwal Case: बिभव कुमार ने दायर की जमानत याचिका, अब 28 मई तक रिमांड में रहेंगे

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Swati Maliwal Case: विभव कुमार (Bibhav Kumar) को स्वाति मालीवाल केस में एक अदालत ने चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तीस हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. विभव को कोर्ट में आज (24 मई) को पेश किया गया था, पुलिस ने चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इस बीच विभव कुमार ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी. विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं. किसी भी चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए. विभव के वकील ने कहा न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है. विभव कुमार के वकील का कहना है कि न्यायिक रिमांड न्यायालय का विशेषाधिकार है.

सरकारी वकील ने बिभव के आवेदन का किया विरोध

सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है. जो पेन ड्राइव आरोपी ने दिए हैं वह खाली पाए गए. जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है. विभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त की गई डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी जिसके विरोध में अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवेदन देने की जगह नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाए.

स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे. घटना के पांच दिन बाद आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. पिछली बार जब विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए थे कि विभव कुमार के फोन को संभवतः मुंबई में फॉर्मैट कर दिया गया है. इसके बाद विभव को पुलिस मुंबई भी लेकर गई थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि विभव कुमार को उसी स्थान पर ले जाया जाएगा जहां फोन फॉर्मैट किया गया था. जांच के बाद विभव को वापस दिल्ली लाया गया.

 

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