Supreme Court का केंद्र को आदेश, कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे

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Supreme Court orders Centre to compensate for losses caused by Covid vaccine

नई दिल्ली:कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का का एक अहम फैसला आया है। कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वह नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए।

 

कोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से ऐसी नीति तैयार करने को कहा है, जिसमें वैक्सीन के बाद होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मामलों में मुआवजे का प्रावधान हो।

 

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। इसके लिए अलग से एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत नहीं है।

 

2021 में दायर याचिका पर सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन की 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। याचिका में यह भी दावा किया गया कि टीकाकरण के बाद दोनों को गंभीर दुष्प्रभाव प्रभाव झेलने पड़े। बता दें कि साल 2020-21 में कोरोना का कहर आया था। इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। शुरुआत इसकी चीन के वुहान शहर से हुई थी। इसके कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा था।

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