SANJEEV BHATT SUPREME COURT : सुप्रीम कोर्ट से पूर्व IPS संजीव भट्ट को बड़ा झटका !

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SANJEEV BHATT SUPREME COURT : Big blow to former IPS Sanjeev Bhatt from Supreme Court!

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2025। SANJEEV BHATT SUPREME COURT भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1990 के कस्टोडियल डेथ केस में मिली आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी।

SANJEEV BHATT SUPREME COURT न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे न तो सजा पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और न ही भट्ट को जमानत देने के। हालांकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संजीव भट्ट द्वारा दाखिल अपील पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1990 में गुजरात के जामनगर जिले का है, जब संजीव भट्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उसी दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जो 30 अक्टूबर 1990 को बीजेपी और वीएचपी द्वारा भारत बंद के आह्वान के बाद शुरू हुए थे। बंद का आयोजन भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था, जिन्होंने अयोध्या के लिए सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की थी।

SANJEEV BHATT SUPREME COURT दंगों के दौरान संजीव भट्ट ने TADA (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत लगभग 133 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी दौरान एक व्यक्ति की कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके लिए संजीव भट्ट को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

संजीव भट्ट की ओर से क्या कहा गया?

SANJEEV BHATT SUPREME COURT संजीव भट्ट ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि उनकी सजा को निलंबित किया जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की प्रभावी तरीके से पैरवी कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

 

 

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