CG BREAKING : रेरा ने मेंटनेंस चार्ज को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण, भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई

CG BREAKING : RERA issues clarification regarding maintenance charge, action will be taken if payment is not made
रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के मेंटनेंस चार्ज को लेकर नया स्पष्टीकरण जारी किया है। रेरा के अनुसार, प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए मेंटनेंस चार्ज का भुगतान अनिवार्य है, और भुगतान न करने पर सोसाइटी मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
पंजीकृत सोसाइटी की जिम्मेदारी: कॉलोनी या फ्लैट्स के निर्माण के बाद उनका हस्तांतरण एक पंजीकृत सोसाइटी को किया जाता है, जो रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।
बकाया पर ब्याज सहित भुगतान : मेंटनेंस चार्ज न देने पर बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
विवाद निपटान का अधिकार : यदि कोई आवंटित व्यक्ति एलॉटमेंट डीड की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा।
दर बदलाव के मामले : मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से जुड़े मामले सहकारिता अधिनियम के तहत देखे जाएंगे।
रेरा के दिशा-निर्देश –
रेरा ने स्पष्ट किया है कि सोसाइटी अपने खर्चों के अनुरूप मेंटनेंस चार्ज तय कर सकती है, लेकिन इसे समय पर सभी आवंटित व्यक्तियों से प्राप्त करना आवश्यक है।