RBI का नया निर्देश, अब सिर्फ OTP से नहीं होगा पेमेंट

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RBI’s New Directive: Payments Will No Longer Be Possible Solely via OTP

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से सभी ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा। अब केवल आपके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी (OTP) के जरिए पेमेंट पूरा नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा की एक और अतिरिक्त परत को पार करना होगा।

 

बढ़ते साइबर फ्रॉड और सिम-स्वैपिंग जैसे मामलों को देखते हुए RBI ने नियमों को सख्त कर दिया है। अब बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस आईडी), पिन (PIN), या हार्डवेयर टोकन जैसे विकल्पों से यूजर्स को अपनी पहचान साबित करनी होगी।

 

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो गूगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe) या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं।

 

बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है ताकि वे समय रहते अपने मोबाइल ऐप्स को अपडेट कर लें और नए सुरक्षा फीचर्स को इनेबल कर सकें।

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