RAIPUR : कलेक्टर के 17 बड़े पावर अब पुलिस कमिश्नर के हाथ

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RAIPUR : 17 major powers of the Collector are now in the hands of the Police Commissioner.

रायपुर. रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने जा रहा है। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन एक-दो दिन में जारी हो सकता है। इससे पहले साफ हो गया है कि कलेक्टर के कई बड़े अधिकार अब सीधे पुलिस कमिश्नर के हाथ में जाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, कुल 17 तरह के अहम अधिकार पुलिस कमिश्नर को सौंपने की तैयारी है। इनमें धरना-प्रदर्शन की अनुमति, धारा 144, जिला बदर, शस्त्र लाइसेंस, ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर एनएसए तक के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों का ड्राफ्ट यूपी, एमपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का अध्ययन कर तैयार किया गया है।

पुलिस कमिश्नर के नाम पर मंथन जारी है, लेकिन एडिशनल पुलिस कमिश्नर के तौर पर मौजूदा एसएसपी लाल उम्मेद सिंह का बनना लगभग तय माना जा रहा है। कमिश्नरी लागू होते ही शहर की कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़े फैसले सीधे पुलिस कमिश्नर स्तर से होंगे।

कमिश्नरी सिस्टम के बाद जेल प्रशासन, पैरोल, अवैध गतिविधियों, देह व्यापार, ट्रैफिक नियम, हथियार लाइसेंस, विस्फोटक और पेट्रोलियम से जुड़े मामलों में भी कलेक्टर की बजाय पुलिस कमिश्नर की सीधी भूमिका होगी। प्रशासन का मानना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और कानून-व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण संभव हो सकेगा।

 

 

 

 

 

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