RAIPUR BOREWELL BAN : Ban on new borewells… direct action if digging without permission
रायपुर। रायपुर में बढ़ती गर्मी और पानी की किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 15 जुलाई 2026 तक नए नलकूप (बोरवेल) खोदने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
मतलब साफ है अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के नया बोरवेल नहीं खोद सकता। सिर्फ पीने के पानी के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया गया है ताकि गर्मी में लोगों को पीने का पानी मिल सके।
अगर किसी ने नियम तोड़ा, तो सीधे कड़ी कार्रवाई होगी। परमिशन लेने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। शहर में एडीएम और ग्रामीण इलाकों में एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

