नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी , 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बना कानून

Date:

महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने कानून का रूप ले लिया है। इससे पहले गरूवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि विशेष सत्र में मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। इस बिल को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से अधिक मत मिले।

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘राज्यसभा के माननीय सभापति ने ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023′ को संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उसे माननीय राष्ट्रपति के सामने उनके अनुमोदन के लिए पेश किये जाने से पहले उस पर दस्तखत कर दिये हैं।” सचिवालय ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें कानून मंत्री धनखड़ से इस विधेयक की हस्ताक्षरित प्रति ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं।

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले इस विधेयक को प्रभाव में आने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि अगली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा और फिर यह तय होगा कि महिला उम्मीदवारों के लिए कौन-कौन सीट होंगी।

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related

BJP का मिशन बंगाल : कल सिंगुर में हुंकार भरेंगे PM मोदी, मिलेंगी830 करोड़ की परियोजनाएं

कोलकाता। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल दौरे के दूसरे...

BJP MEETING : नितिन नबीन से मिले नरेश गुप्ता

BJP MEETING : Naresh Gupta met Navin नई दिल्ली। दिल्ली...