Raipur में नाइट लाइफ अनलॉक, होटल-रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुलेंगे, धरना, रैली एवं जुलूस अभी भी प्रतिबंधित, कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों पर कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

रायपुर। कोरोना संक्रमण के मामले घटते ही कलेक्टर सौरभ कुमार ने गुरुवार कोरोना प्रतिबंधों में छूट संबंधी नया आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के मुताबिक शहर के होटल-रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। शहर के बाहर हाइवे किनारे के ढाबों का संचालन रात 12 बजे के बाद भी किया जा सकेगा ताकि ड्राइवरों को खाना मिल सके। रायपुर जिले में धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना अब भी प्रतिबंधित रहेगा।

इन पाबंदियों के साथ मिली छूट

धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50% मेहमानों की उपस्थिति में कराने की अनुमति होगी।

किसी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय अथवा नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और अन्य आयोजन स्थलों को 50% की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है।

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related