CHHATTISGARH : 3 sentenced for supplying explosives to Naxalites
रायपुर। नारायणपुर में नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने की साजिश के मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मामला मार्च 2024 का है। तारागांव में पुलिस ने संदिग्धों की तलाशी ली थी, जहां से पोटैशियम नाइट्रेट, कार्डेक्स वायर और डेटोनेटर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी।
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जांच में रवि मरकाम, उसकी पत्नी चमेली बाई और कोसरू वड्डे की भूमिका सामने आई। SIA रायपुर ने जांच के बाद विशेष अदालत में चालान पेश किया था। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी माना।
तीनों को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और UAPA की अलग-अलग धाराओं के तहत 2 से 7 साल तक के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
