MS DHONI DEFAMATION CASE : No VIP treatment for Dhoni! Major court order
चेन्नई। ‘कैप्टन कूल’ महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार की मांगें स्वीकार करते हुए धोनी की गवाही रिकॉर्ड कराने की प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के मुताबिक धोनी की गवाही के दौरान कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। बयान की प्रक्रिया की निगरानी के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर रहेगा और गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
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संपत कुमार की मांग थी कि गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसकी बिना एडिट की गई कॉपी उन्हें और कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी को दी जाए। कोर्ट ने यह मांग भी स्वीकार कर ली।
इसके अलावा धोनी का बयान कोर्ट परिसर या किसी सरकारी भवन में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी गवाही के लिए किसी फाइव स्टार या लग्जरी होटल का विकल्प नहीं रखा गया है।
क्या है पूरा मामला?
महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में पूर्व आईपीएस जी. संपत कुमार, जी मीडिया, न्यूज नेशन नेटवर्क और जी न्यूज से जुड़े सुधीर चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
धोनी का आरोप था कि IPL 2013 सट्टेबाजी/स्पॉट फिक्सिंग विवाद में उनका नाम घसीटा गया, जिसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
अब इसी मामले में उनकी गवाही रिकॉर्ड कराने की प्रक्रिया को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
