BLUE DRUM MURDER CASE : मुस्कान-साहिल को फांसी!

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BLUE DRUM MURDER CASE : Muskan and Sahil hanged!

मेरठ। चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सौरभ राजपूत के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। अदालत में सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट रूम में भारत माता की जय के नारे भी लगे।

सौरभ की मां बोलीं—किसी का बच्चा मत मारो

फैसले के बाद सौरभ की मां ने भावुक होते हुए कहा कि अगर साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाओ, लेकिन किसी के बच्चे या पति की हत्या मत करो। उन्होंने कहा कि सौरभ आज भी उनके लिए घर में मौजूद है और घर के हर कोने में उसकी यादें बसी हैं। परिवार शुरू से ही दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहा था।

मुस्कान के माता-पिता ने भी दिया बयान

सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान के माता-पिता ने अदालत में लिखित बयान देकर कहा कि उनकी बेटी को फांसी की सजा भी होती है, तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने सौरभ को अच्छा लड़का बताया।

सबूतों के आधार पर सुनाई सजा

मामले में वकील कृष्ण कुमार दुबे के मुताबिक, अदालत ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। धारा 302 के तहत 50 हजार रुपये और धारा 238A के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाए जाने की जानकारी दी गई। बचाव पक्ष की ओर से रखे गए तर्कों को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। अभियोजन पक्ष के सबूतों को अपराध साबित करने के लिए मजबूत माना गया।

फैसले के बाद सौरभ के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। यह मामला रिश्तों में विश्वासघात और हत्या को लेकर देशभर में चर्चा में रहा।

 

 

 

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