FIR AGAINST MINISTER : हाईकोर्ट का सख्त रुख, मंत्री पर FIR के निर्देश, महिलाओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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FIR AGAINST MINISTER : High Court takes strict stand, orders to file FIR against minister, he made objectionable comments on women

चेन्नई। FIR AGAINST MINISTER मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं और धार्मिक समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, और इसकी अंतिम तारीख 23 अप्रैल तय की है।

FIR AGAINST MINISTER कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई और इस मामले में देरी किसके निर्देश पर हो रही है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा के भीतर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा।

FIR AGAINST MINISTER पोनमुडी पर आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में महिलाओं और एक धार्मिक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित हुआ। इस बयान को लेकर विभिन्न संगठनों और आम जनता की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।

FIR AGAINST MINISTER हाईकोर्ट के इस निर्देश को राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम कदम माना जा रहा है, जो नेताओं की बयानबाजी पर कानूनी जवाबदेही तय करने की दिशा में एक मिसाल बन सकता है।

 

 

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