जंतर-मंतर भड़काऊ नारेबाजी केस: मुख्य आयोजक प्रीत सिंह को मिली जमानत…हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर भड़काऊ नारेबाजी मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य आयोजक प्रीत सिंह को जमानत दे दी है।अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा था अगर कोर्ट यह मानती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र की मांग धारा 153 ए आईपीसी के दायरे में आती है, तो मैं अपनी जमानत याचिका पर दबाव नहीं डालूंगा।बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी एवं सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। पिछली सुनवाई में अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वही आज इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट हुई. जहां कोर्ट ने प्रीत सिंह को जमानत दे दी है।

आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है। उनके मुवक्किल पर जंतर मंतर पर कार्यक्रम में एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण व टिप्पणियां करने का आरोप है जबकि उसने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। इसके अलावा जेल में उनके मुवक्किल की तबीयत खराब हो रही है, जिसके आधार पर उसे जल्द जमानत प्रदान की जाए।

निचली अदालत ने प्रीत सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी स्पष्ट रूप से अन्य सहयोगियों के साथ भड़काऊ भाषणों में सक्रिय रूप से शामिल था और कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर दिए गए भाषणों में भड़काऊ भाषण से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। इतना ही नहीं वह उक्त कार्यक्रम का सह-आयोजक भी था।

अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर पेश साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष के तर्कों से स्पष्ट है कि आरोपी ने कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य आयोजक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा यह आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूर्ण अवहेलना करके जंतर-मंतर पर आयोजित किया गया।

 

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