एक्टर राजपाल यादव ने किया जेल में आत्मसमर्पण, जानिए मामला

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नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव को सजा सुनाई गई थी। मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद कर्ज चुकाने में देरी हुई और दिए गए चेक बाउंस हो गए।

कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने राजपाल को 6 महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर समझौते का मौका दिया। हालांकि, राजपाल बार-बार समझौते और कोर्ट के वादों का पालन नहीं कर पाए। दिल्ली हाई कोर्ट (जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच) ने कई बार मोहलत दी, लेकिन अंत में 4 फरवरी 2026 तक सरेंडर का आदेश दिया। अभिनेता की ओर से एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत और 50 लाख रुपये के इंतजाम का दावा किया गया, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार डिफॉल्ट से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।राजपाल यादव ने कोर्ट में कहा कि वे आज ही सरेंडर करेंगे। अब जेल में सरेंडर के बाद वे सजा काटेंगे या आगे कानूनी विकल्प तलाशेंगे। यह घटना बॉलीवुड में उनके लिए बड़ा झटका है।

 

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