CHHATTISGARH : कमाती पत्नी को भी मिलेगा खर्च!
रायपुर। शादी और तलाक के मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पत्नी सरकारी नौकरी करती है और उसकी कमाई पति से ज्यादा है, तब भी उसे कोर्ट आने-जाने, खाने-पीने और मुकदमा लड़ने का खर्च पाने का अधिकार रहेगा।
मामला अंबिकापुर के आशीष राय और विश्रामपुर की अंजलि राय से जुड़ा है। पति ने तलाक की याचिका दायर की थी, जिसके बाद पत्नी ने कोर्ट से अंतरिम भरण-पोषण और केस लड़ने के खर्च की मांग की।
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पति का कहना था कि पत्नी सरकारी शिक्षिका है और 71 हजार रुपए से ज्यादा वेतन पाती है, जबकि उसकी खुद की आय करीब 25 हजार रुपए है। इसलिए पत्नी किसी आर्थिक मदद की हकदार नहीं है।
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कुटुंब न्यायालय ने पत्नी को मासिक भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, लेकिन मुकदमे की पैरवी के लिए 3 हजार रुपए एकमुश्त और हर तारीख पर आने-जाने व भोजन खर्च के लिए 1 हजार रुपए देने का आदेश दिया था।
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इस आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह रकम पत्नी के जीवन-यापन के लिए नहीं, बल्कि मुकदमे में प्रभावी रूप से शामिल होने के लिए है। अदालत ने माना कि कोर्ट में बार-बार आने-जाने से खर्च होता है और यह खर्च देना न्यायसंगत है।
हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कुटुंब न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

