चुनाव मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने, देवेंद्र यादव के वकील को झूठी दलील देने पर लगाई फटकार

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार को देवेन्द्र यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की चुनाव याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने देवेंद्र यादव के वकील को कहा कि उनके द्वारा अभी तक शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपको बहुत मौके कोर्ट द्वारा दिए जा चुके हैं, यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि आपने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो केस आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रतिवादी पक्ष के वकील ने अपनी दलील में कहा कि पिछली 6 सुनवाई में उन्होंने अपने पक्षकार से जेल मुलाकात करने की कोशिश लेकिन वो उनसे नहीं मिल पाए। इसके चलते वो शपथ पत्र नहीं दे पाए हैं। इस पर पूर्व मंत्री के अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने न्यायालय को जेल में जाकर देवेंद्र यादव से 8 बार मिलने की तारीखें गिना डाली। जब विधायक देवेंद्र यादव के वकील की झूठी दलील पकड़ी गई तो कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की है।

देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने कहा कि यदि उनके मुअक्किल की विधायकी रद्द होती है तो उनके साथ-साथ पूरे क्षेत्र की जनता उप चुनाव से परेशान होगी। इस पर न्यायालय ने कहा आप 10 दिनों के अंदर अपना जवाब कोर्ट के समक्ष पेश करें। यह निर्णय का विषय है। उसे रहने दें।

 

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