CG Ganja Smuggling: गांजा तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला… 

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CG Ganja Smuggling: Court Delivers Verdict; Youth Sentenced and Fined in 15-Kilogram Ganja Smuggling Case.

CG Ganja Smuggling: रायपुर शहर के गंज थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक गेट नंबर-2 के पास 15 किलो से अधिक गांजा के साथ पकड़े गए युवक को विशेष न्यायालय ने 7 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

पुलिस के अनुसार 21 जून 2024 को  मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक काले बैग में गांजा लेकर स्टेशन चौक के पास बेचने की फिराक में हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी विकास पांडे के पास से तीन पैकेट में कुल 15 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके पर ही गांजा की तौल कर उसे जब्त किया और सील कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

जब्त किए गए नमूनों को जांच के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत ने आरोपी को धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दोषी पाया गया है।

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