GYANESH KUMAR: Hearing on the filed petitions to take place in the Supreme Court today!
GYANESH KUMAR: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच सोमवार, 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
याचिकाएं पटना निवासी राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई हैं। इनमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े फैसलों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कुछ तकनीकी बदलावों को चुनौती दी गई है।
याचिकाओं में दावा किया गया है कि SIR से जुड़े कम से कम 14 निर्णयों पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी।
याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि यदि किसी विषय पर अधिकार पूरे निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं, तो ऐसे फैसले केवल CEC के स्तर पर कैसे लिए जा सकते हैं।
एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि अंतिम सुनवाई तक CEC ज्ञानेश कुमार को पद से जुड़े कार्यों से रोका जाए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे निर्वाचन आयोग के बहु-सदस्यीय स्वरूप और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की रक्षा होगी।
दूसरी याचिका में SIR के दौरान कथित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT या न्यायिक जांच कराने की मांग रखी गई है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIR से जुड़े सॉफ्टवेयर बदलाव और मतदाता सूची में हुए संशोधनों की स्वतंत्र तकनीकी जांच जरूरी है।
इसके अलावा वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किए गए कथित बदलावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि नई जानकारियां सॉफ्टवेयर के जरिए मांगी गईं, जबकि इसके लिए जरूरी वैधानिक संशोधन नहीं किया गया।
अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट इन मांगों और आरोपों पर क्या रुख अपनाता है।
