NEW RULES : Major change in GST, this action will no longer be taken
नई दिल्ली। GST व्यवस्था में कारोबारियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और आपराधिक मुकदमे की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
अब GST में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। यानी 5 करोड़ रुपये से कम की टैक्स गड़बड़ी पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसे मामलों में टैक्स की वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने की प्रक्रिया लागू होगी।
काउंसिल ने GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति भी हटाने की सिफारिश की है। साथ ही न्यूनतम सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। किसी मामले में जुर्माना, जेल या दोनों की सजा क्या होगी, इसका फैसला अदालत करेगी।
छोटे मामलों में भी राहत दी गई है। 10 हजार रुपये या उससे कम की राशि वाले मामलों में नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। सामान्य जुर्माने की अधिकतम राशि 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है।
ईमानदार खरीदारों के ITC को लेकर भी कमेटी बनाई जाएगी। सही बिल, माल की प्राप्ति और भुगतान करने वाले खरीदारों को सप्लायर की गड़बड़ी से होने वाली परेशानी से बचाने के उपायों पर यह कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी।
बैठक में GST की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार अब टैक्स रेट में बदलाव साल में एक बार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
