Government on Deepfake Videos: Government amends IT rules; content to be removed within 3 hours!
GOVERNMENT ON DEEPFAKE VIDEO: केंद्र सरकार ने AI से बनाए गए डीपफेक और फर्जी ऑडियो-वीडियो और टेक्स्ट जैसे आपत्तिजनक कंटेंट से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमों को सख्त कर दिया है।
अब प्लेटफॉर्म को AI से बने ऐसे कंटेंट पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना होगा और यह पक्का करना होगा कि उसमें ट्रेसेबल मेटाडेटा हो, ताकि यूजर सिंथेटिक रूप से बनाए गए मटीरियल की पहचान कर सके।
संशोधित नियमों के तहत, प्लेटफार्म को गैर-कानूनी AI-जनरेटेड कंटेंट (जैसे डीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा मटीरियल, बिना सहमति के निजी तस्वीरें और AI-आधारित फोटो-वीडियो) के खिलाफ कदम उठाने होंगे। साथ ही प्लेटफार्म को अब गैर-कानूनी AI-जनरेटेड कंटेंट बनाने या शेयर करने के कानूनी नतीजों के बारे में यूजर्स को भी बताना होगा ताकि वे इसे लेकर अनजान न रहें
इसके अतिरिक्त आईटी मंत्रालय ने गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने के लिए प्लेटफार्म को दी जाने वाली समय-सीमा को 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी है।
यह समय-सीमा सरकार या कोर्ट से वैध नोटिस मिलने के बाद शुरू होगी। नियमों में यह भी कहा गया कि मध्यस्थों को ऐसे उचित और सही तकनीकी उपाय अपनाने होंगे जिनसे यूजर्स गैर-कानूनी सिंथेटिक कंटेंट न बना सकें और न ही उसे शेयर कर सकें।
