Government Employees New Rule: Dress Code and Social Media Rules Implemented for Government Employees
Government Employees New Rule : सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के बाद अब सरकारी कर्मचारी जींस-टीशर्ट पहनकर दफ्तरों में नहीं आ सकेंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों तो अब कार्यालय में साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी अनुशासन बनाए रखना होगा। इसे लेकर हिमाचल सरकार ने सख्त हिदायत दी है। महिलाओं और पुरुषों को कैसे कपड़े पहनने हैं ये भी बताया है। साथ ही इन नियमों को लागू करने के पीछे की वजह भी बताई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उनको सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने से बचना होगा। वरना एक्शन लिया जा सकता है। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा।

सरकार के संज्ञान में आया है कि कई कर्मचारी संबंधित विभाग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दफ्तर में पुरुष कर्मचारियों को शर्ट और पैंट या ट्राउजर पैंट/कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट, जूते या सैंडल पहनने चाहिए। वहीं महिला कर्मचारियों को साड़ी, लेडीज़ फॉर्मल सूट, सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता दुपट्टे के और ट्राउजर पैंट, शर्ट के साथ चप्पल, सैंडल या जूते पहनने चाहिए। कर्मचारियों को कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए।
सोशल मीडिया पर भी सख्ती
आदेश में सोशल मीडिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी अपने निजी अकाउंट से सरकार की नीतियों पर अनधिकृत टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। कोई भी ऐसा बयान या पोस्ट जो सरकार की आलोचना करे या सरकारी छवि को नुकसान पहुंचाए, उस पर कार्रवाई हो सकती है। आधिकारिक दस्तावेजों को साझा करना भी नियमों के खिलाफ माना गया है।
माना जा रहा है की ड्रेस कोड का कमसद सेवाओं में शालीनता और मर्यादा बनाए रखना है।

