ECI NEW RULES : Election Commission’s big decision regarding SIR
रायपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव उन मतदाताओं के लिए है, जिन्हें नामांकन में विसंगति या किसी अन्य वजह से नोटिस मिला है।
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आयोग के मुताबिक ऐसे मामलों में अब सामान्य तौर पर मतदाता को ERO के सामने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित BLO घर जाकर जरूरी दस्तावेज जुटाएगा और उन्हें ECINET पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके आधार पर ERO मामले पर फैसला करेगा।
आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मजदूरों, गरीबों, बेघर नागरिकों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए विशेष शिविर और सहायता केंद्र बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके।
दिल्ली में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। इनके निपटारे की समयसीमा क्रमशः 30 नवंबर और 10 नवंबर रखी गई है।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि SIR से जुड़े फैसले आयोग की बैठकों में सर्वसम्मति से लिए गए।
