डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी

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 वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया।

 

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया हैं।

 

हाई टैरिफ से भारतीय सामान महंगे हो जाते थे, जिससे मांग घटती थी। आशा है की अब भारतीय उत्पाद अमेरिका में सस्ते होंगे, जिससे निर्यात बढ़ सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में।

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