SUPREME COURT : Devendra Yadav gets a shock from SC!
रायपुर. भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को निर्वाचन विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी SLP खारिज कर दी, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
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मामला 2023 के भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में नामांकन शपथ-पत्र में जानकारी के कथित अपूर्ण प्रकटीकरण समेत चुनाव की वैधता से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।
देवेंद्र यादव ने ट्रायल शुरू होने से पहले कानूनी आपत्तियों के जरिए मामले को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
अब 31 अगस्त से हाईकोर्ट में नियमित ट्रायल शुरू होगा। इसमें दस्तावेज, साक्ष्य और गवाहों की परीक्षा-प्रतिपरीक्षा होगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब देवेंद्र यादव का निर्वाचन रद्द होना नहीं है। चुनाव की वैधता पर अंतिम फैसला हाईकोर्ट के ट्रायल के बाद ही होगा।
