BIG BREAKING : Only green crackers allowed in Delhi-NCR this Diwali…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में केवल NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि ये पटाखे सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे।
यह फैसला पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों से बढ़ते प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, इसलिए उत्सव और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है।
2024 में दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध था, लेकिन इस बार केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित राहत दी है। केवल QR कोड वाले NEERI प्रमाणित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।
कोर्ट ने पुलिस को विशेष गश्ती दल गठित करने का निर्देश दिया है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री या उपयोग न हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
हरियाणा, यूपी और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में भी यही नियम लागू रहेंगे ताकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए समान नीति बनी रहे।
