श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid) को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि पुलिस रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच सभी दिनों में संसद तक ले जाएगी और वापस जेल ले आएगी। पीठ ने कहा कि जेल से बाहर रहने के दौरान रशीद को सेलफोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा।
मंगलवार को कोर्ट में हुई थी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid News) की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और मशहूर अधिवक्ता ओबेरॉय बतौर अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद के तौर पर प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि मैं संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांग रहा हूं। इससे पहले मुझे (इंजीनियर रशीद) एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा हिरासत पैरोल दी गई थी। कहा गया,
याचिका में संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन एएनआई ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने इंजीनियर राशिद और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।