कलेक्टर एवं एस.पी. के संयुक्त पहल से पीडित क्षतिपूर्ति योजना- 2011 के अंतर्गत जिले के कुल 99 प्रकरणों में 43,68,000 रूपये पीडित पक्ष को आर्थिक रूप से सहायता प्रदाय किया गया

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गरियाबंद। विवरण . पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2011 के अंतर्गत विभिन्न महिला एवं बालिका अपराधों में पीड़ित पक्ष को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए शासन द्वारा योजना शुरू की गई है। जिसमें विभिन्न अपराधों में पीड़ित पक्ष, पीड़ित परिवार को इस योजना के तहत राशि स्वीकृत कर आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है। इसी क्रम में गरियाबंद कलेक्टर श्रीमति नम्रता गांधी एवं पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर के द्वारा इय योजना की जानकारी हो उसके लिए विशेष अभियान चलाया गया।

जानकारी के अभाव में कई पीड़ित परिवारों को इस योजना का लाभ नही मिल पाता था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अति0 पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी गरियाबंद पुष्पेन्द्र नायक, अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर  अनुज कुमार के मार्गदर्शन में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का अधिक से अधिक पीड़ित पक्ष को लाभ पहंुचाए जाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के समस्त थाना एवं चौकी में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के संबंध में पीड़ित पक्ष का सूची तैयार कर पीड़ितों को अवगत भी कराया जा रहा है। साथ ही विशेष अभियान चलाकर इस योजना के संबंध में पुलिस द्वारा स्वयं पीड़ित पक्ष से संपर्क कर तथा उनसे आवेदन करवाकर विभिन्न प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को राहत राशि प्रदान करने में सहायता किया गया है।

पुलिस के इन प्रयासों से पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2011 के तहत वर्ष 2018,2019 ,2020,2021,2022 के कुल 46 प्रकरण तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया, जिसमें 37 प्रकरणर में कुल 21,93,000/- (इक्कीस लाख त्रान्बे हजार रूपये) पीड़ित पक्ष को वितरित किया गया है। साथ ही साथ वर्ष- 2021-2022 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 53 प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को कुल 21,75,000 (इक्कीस लाख पचहत्तर हजार रूपये) प्रकरण में आर्थिक से सहायता राशि प्रदान करवाया गया है।

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