CHHATTISGARH : Demand for Raipur posting rejected!
बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम भिलाई-चरौदा के सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी अंकित यादव की तबादले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कर्मचारी ने भिलाई-चरौदा से राजनांदगांव ट्रांसफर के आदेश को चुनौती देकर रायपुर नगर निगम में पोस्टिंग मांगी थी।
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कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ कर्मचारी की पसंद की जगह पर पोस्टिंग की मांग करने से उसे वहां नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रशासनिक जरूरत के मुताबिक तबादला करना नियोक्ता का अधिकार है। अदालत ने कहा कि एक से ज्यादा बार तबादला होना अपने आप में तबादला आदेश को अवैध नहीं बनाता।
