CHHATTISGARH : Will the second wife receive family pension? Read the full order.
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवार पेंशन को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि विशेष परिस्थितियों में पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी पत्नी भी परिवार पेंशन पाने की हकदार हो सकती है। अदालत ने राज्य सरकार को भी स्पष्ट किया कि पेंशन नियमों की व्याख्या करते समय कल्याणकारी भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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मामला कृषि अनुसंधान केंद्र, जगदलपुर के दिवंगत कर्मचारी मनोकांत पांडेय से जुड़ा है। उनकी मौत के बाद पहली पत्नी को परिवार पेंशन और दूसरी पत्नी अन्नपूर्णा पांडेय को अनुकंपा नियुक्ति व अन्य लाभ दिए गए थे। बाद में पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी ने परिवार पेंशन मांगी, लेकिन विश्वविद्यालय ने आवेदन खारिज कर दिया।
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हाईकोर्ट ने कहा कि जब पहली पत्नी का निधन हो चुका है और परिवार पेंशन का कोई दूसरा दावेदार नहीं है, तब दूसरी पत्नी को पेंशन से वंचित करना नियमों की कल्याणकारी भावना के खिलाफ होगा। कोर्ट ने विश्वविद्यालय का आदेश रद्द करते हुए 12 सप्ताह के भीतर परिवार पेंशन और अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है।
