CG HIGH COURT ORDER : 32 महीने का पेंशन एरियस 120 दिन में देने के निर्देश

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CG HIGH COURT ORDER : Instructions to pay 32 months’ pension arrears within 120 days

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने का पेंशन एरियर 120 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया है।

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हाई कोर्ट ने 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को वित्तीय लाभ सीमित करने वाले शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण मानते हुए उस सीमा तक निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों में पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस फैसले से हजारों पात्र पेंशनरों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

 

 

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