DURG STEEL PLANT ACCIDENT: FIR registered against director and contractor!
DURG STEEL PLANT ACCIDENT: दुर्ग जिले के बोरई-रसमड़ा स्थित जेडी स्टील प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे में ठेकेदार संतोष कुमार श्रीवास्तव (42) की मौत मामले में पुलिस ने जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज के निदेशक और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 और 106(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
घटना के बाद औद्योगिक इकाई में कार्य के दौरान बरती गई सावधानियों और संभावित लापरवाही को लेकर जांच की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को रसमड़ा स्थित स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस का ट्रायल कार्य के दौरान पिघला हुआ मेटल अधिक मात्रा में बाहर आ गया, जिसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहा संतोष श्रीवास्तव गंभीर रूप से झुलस गया था।
हादसे के बाद घायल श्रमिक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान संतोष की मृत्यु हो गई। घटना ने औद्योगिक इकाइयों में जोखिमपूर्ण कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सावधानियों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामले की प्रारंभिक जांच में प्लांट संचालन के दौरान उपेक्षापूर्ण आचरण और उसके परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने प्लांट संचालक पक्ष और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस का संचालन और उसका ट्रायल तकनीकी रूप से जोखिमपूर्ण कार्यों में शामिल है। ऐसे कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती, उचित निगरानी और आपातकालीन सुरक्षा इंतजामों का पालन महत्वपूर्ण और अनिवार्य होता है।
रसमड़ा में हुए इस हादसे के बाद यह जांच का विषय है कि ट्रायल के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी
