CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में भर्ती नियम बदले! आदेश जारी …

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CG BREAKING : Recruitment rules changed in Chhattisgarh! Order issued…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय विभागों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासन के सभी विभागों और कार्यालयों में नियुक्त होने वाले विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित कर दी है। इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक तथा भृत्य/चौकीदार जैसे पदों पर अब निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही सीधी भर्ती की जाएगी। शासन का उद्देश्य सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाना और योग्यता को लेकर स्पष्ट नियम तय करना है।

विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है –

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शीघ्रलेखक एवं स्टेनो टायपिस्ट पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही हिंदी अथवा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक होगा।

डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए 12वीं पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

सहायक ग्रेड-3 पद के लिए 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ टाइपिंग एवं कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य किया गया है।

वाहन चालक पद के लिए न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

भृत्य/चौकीदार पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं अथवा 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है, जो विभागीय नियमों के अनुसार लागू होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद अब सभी विभागों में होने वाली भर्तियां इसी निर्धारित योग्यता के अनुसार की जाएंगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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