CG BREAKING : Now the decision cannot be changed! A major order has come for the employees.
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान को लेकर नई व्यवस्था की जानकारी दी है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग के समयमान वेतनमान में समाहित किया जाएगा। इसके लिए 12 मार्च को वित्त सचिव की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक के फैसले का हवाला दिया गया है।
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नई व्यवस्था के अनुसार 1 अप्रैल 2026 के बाद आने वाले प्रकरणों में यही नियम लागू होगा। वहीं 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा।
ऐसे कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। यह विकल्प अगले एक महीने के भीतर देना अनिवार्य होगा।
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सबसे अहम बात यह है कि कर्मचारी जो विकल्प चुनेंगे, वही अंतिम माना जाएगा। बाद में उसे बदलने का मौका नहीं मिलेगा।

