CG: रेडी-टू-ईट के प्रोडक्शन मामले में स्वसहायता समूहों को राहत, राज्य शासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 230 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई

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बिलासपुर। रेडी-टू-ईट के प्रोडक्शन को लेकर राज्य सरकार की ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार करने के फैसले को स्वसहायता समूहों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट ने फिलहाल स्वसहायता समूहों को राहत दी है. हाईकोर्ट ने रेडी टू ईट वितरण का काम स्व सहायता समूह से छीनने के राज्य शासन के आदेश पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी।

बता दें कि रेडी-टू-ईट मामले में शासन के निर्णय को चुनौती देते हुए 5 महिला स्वसहायता समूहों ने प्रभावित होने वाली 20 हजार महिलाओं की तरफ से हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस जनहित याचिका के पहले 230 अलग-अलग रिट पिटीशन भी दायर की गई है. कोर्ट के इस आदेश के बाद स्व सहायता समूह आगामी सुनवाई तक बिना किसी बाधा के कार्य कर सकेंगी। हाईकोर्ट ने 3 और 4 मार्च को इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है।ऑटोमैटिक मशीन से उत्पादन करने का राज्य सरकार ने लिया था निर्णय

राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित किये जाने वाली रेडी टू इट को अब ऑटोमैटिक मशीन से उत्पादन करने का निर्णय लिया है। 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शासन का मानना है कि इससे आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार होगा।

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