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CG PADDY PROCUREMENT ISSUE : धान का उठाव नहीं, किसानों पर आफत – सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश!

CG PADDY PROCUREMENT ISSUE : No lifting of paddy, trouble for farmers – Government held responsible, court gives big order!

बिलासपुर, 02 जून 2025। CG PADDY PROCUREMENT ISSUE छत्तीसगढ़ की दो दर्जन से अधिक सेवा सहकारी समितियों ने राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर खरीदी केंद्रों से जल्द से जल्द धान के उठाव की मांग की थी। याचिकाकर्ता समितियों ने कहा कि खरीदी केंद्रों में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिससे उसका वजन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने खरीदी केंद्रों से धान उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बताई और याचिकाकर्ता समितियों को राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 90 दिनों के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेना होगा।

समितियों की दलील –

CG PADDY PROCUREMENT ISSUE याचिकाकर्ता समितियों ने कहा कि खरीदी के बाद से ही धान केंद्रों में रखा हुआ है। मौसम की मार और बारिश के चलते धान खराब हो रहा है। अगर समय पर धान का उठाव नहीं हुआ तो मार्कफेड क्वालिटी देखकर नुकसान का ठीकरा समितियों पर फोड़ेगा। वहीं मार्कफेड ने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता समितियां मौसम का बहाना बनाकर खराब क्वालिटी का धान खपाना चाहती हैं।

उठाव की तारीखें कई बार बदली –

CG PADDY PROCUREMENT ISSUE समितियों ने याचिका में बताया कि पहले धान उठाव की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 19 फरवरी और फिर 28 फरवरी 2025 कर दिया गया। इसके बावजूद अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है, जिससे समितियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

कोर्ट का आदेश –

CG PADDY PROCUREMENT ISSUE जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने कहा कि धान खरीदी के बाद सुरक्षित उठाव सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य शासन को निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता समितियों के अभ्यावेदन पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।

 

 

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