CG NEWS : महिला शिक्षिका को परेशान करने वाला शिक्षक निलंबित, DEO की जांच में दोषी साबित

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CG NEWS: Teacher who harassed female teacher suspended, proved guilty in DEO investigation

बेमेतरा। बेरला ब्लॉक के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में कार्यरत शिक्षक यशपाल सिंह राजपूत को महिला सहकर्मी को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की जांच में दोष सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

क्या है मामला?

बेरला ब्लॉक की शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ महिला शिक्षिका ने डीईओ को शिकायत दी थी कि उनके सहकर्मी यशपाल सिंह राजपूत उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। शिकायत में कहा गया कि :

स्कूल में अकेले मिलने पर शिक्षक अनुचित हरकतें करता था।
सार्वजनिक स्थानों पर भी मर्यादाहीन बातें करता था।
बिना किसी कारण बार-बार फोन और मैसेज करके परेशान करता था।
मना करने के बावजूद उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं।

जांच और पुष्टि –

शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर शिक्षक यशपाल सिंह राजपूत के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।

उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) का उल्लंघन माना गया।

निलंबन की कार्रवाई –

डीईओ की अनुशंसा पर दुर्ग संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, आर.एल. ठाकुर ने शिक्षक यशपाल सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि का मुख्यालय: विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई।\

प्रशासन का संदेश –

इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता और कदाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीईओ ने इस प्रकार के मामलों में पीड़ितों को सामने आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

सार्वजनिक आक्रोश –

इस घटना से समाज में शिक्षकों के आचरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग शिक्षा विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

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