CG NEWS : पॉवर प्लांट को लाभ पहुंचाने धारा 144 लगाया ? महासमुंद प्रशासन की सक्रियता समझ से परे .. किसान एक साल से आंदोलन पर

CG NEWS: Section 144 imposed to benefit the power plant? Activism of Mahasamund administration is beyond understanding .. Farmers on agitation for one year
रायपुर। महासमुंद जिले में गजब का प्रशासन चल रहा है, कई सौ करोड़ के लगने वाले पॉवर प्लांट को मदद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बिरनपुर क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगे की आड़ में अघोषित इस क्षेत्र में भी धारा 144 लगा दिया है! पूरे प्रदेश से धारा 144 हटा लिया गया लेकिन महासमुंद में इस पर सवाल पूछने पर अधिकारी बगल झाकते हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ अमिताभ जैन से की है। हाईकोर्ट बिलासपुर में भी आवेदन लगाया गया है।
महासमुंद जिले में एक बड़ा पॉवर प्लांट लग रहा है इसके खिलाफ एक वर्ष से छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान क्षेत्र के जागरूक नागरिक आंदोलन कर रहे है। इन किसानों का कहना है शासन के बनाये गये नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए क्षेत्र में पॉवर प्लांट लगाया जा रहा है। किसानों की जमीन छीनी गई है। सरकारी जमीन पर कब्जा क लिया गया है। प्रमाणित शिकायत करने के बाद जिला प्रशासन का रवैया बेरूखीपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में संभवता पहली बार पिछले एक साल से किसान लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन रैली निकालकर जांच पड़ताल की मांग कर रहे है। किसानों के हितैषी बताने वाली भूपेश सरकार का रवैया भी गैर जिम्मेदारना होने के कारण किसान सफर कर रहे है।

धारा 144 महासमुंद के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू है या हटा लिया गया। इसकी जानकारी लेने के लिए जिलाधीश महासमुंद से संपर्क किया गया तो कहना था धारा 144 हटा लिया गया है। लेकिन आदेश की कापी मांगने बार-बार फोन करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं करा पाये। महासमुंद एसडीएम वर्मा व एडीएम साहू से संपर्क किया गया तो कुछ भी बताने में असमर्थता जाहिर कर दिये। श्री वर्मा ने कहा मै छुट्टी पर हूं सोमवार को ऑफिस खुलने बता पाउंगा। वहीं श्री साहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ऊपर का मामला है मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है।
महासमुंद जिलाधीश का कहना है धारा 144 हटा लिया गया लेकिन क्षेत्र में धरना प्रदर्शन आंदोलन की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये प्रशासन का उपयोग का मामला पहली नजर में लगता है। दबाव में काम करने वाले अधिकारी भी इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेल रहे है। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनिल दुबे ने कहा कि ये दुर्गाग्य की बात है 3 सप्ताह के बाद भी महासमुंद के नगरीय में धारा 144 लागू है। लोकतंत्र में नौकरशाहों को जवाब देना पड़ता है और अनिवार्य है। महासमुंद जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि धारा 144 लगाना लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए आवश्यक है, यह जांच का विषय है।
ज्ञात रहे करणी कृपा प्रा. लि. द्वारा बिहार, उत्तरप्रदेश अन्य प्रदेशों के असामाजिक तत्वों को ग्राम-खैरझिटी कौंवाझर स्थित अपने निर्माणाधीन भवनों में स्थान दिया है। जिससे लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति जरूर उत्पन्न हो रही है। परंतु महासमुंद जिलाधीश करणी कृपा प्रा.लि. के शासन के कार्य के पश्चात् अतिरिक्त समय पर उनके कामकाज के रखवाले बन बैठे है। अत: स्थानीय लोगों एवं बाहर अन्य प्रदेश के लोगों के बीच लगातार वैमनस्यता बढ़ते जा रही है।