chhattisagrhशहर एवं राज्य

CG News : पूर्व IAS अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने दोनों के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सोमवार को टुटेजा की याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस एन के चन्द्रवंशीय की एकल बेंच ने की।

बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान शराब घोटाले की जांच ED ने शुरू की थी, जिसे कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर कार्रवाई पर रोक लगाई जा चुकी थी। एसीबी की जांच शुरू होने पर टुटेजा ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, मगर शीर्ष कोर्ट हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में टुटेजा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई।

एसीबी को जवाब पेश करने का निर्देश

CG News :  याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में इसी मामले में नोएडा, यूपी में अपराध दर्ज किया जा चुका है। एक ही मामले में दो अपराध दर्ज नहीं किए जा सकते। सुनवाई के बाद जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच ने अगले आदेश तक अनिल टुटेजा व यश टुटेजा के विरुद्ध किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा ही है। कोर्ट ने एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

advt----
advt--0005-april
advt--0007-april
advt-april2025-001
Share This: