CG HIGHCOURT : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा ₹2800 ग्रेड पे …

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CG HIGHCOURT : Big decision of High Court, all lab technicians will get ₹2800 grade pay…

बिलासपुर, 30 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने “समान कार्य समान वेतन” के सिद्धांत को दोहराते हुए राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी लैब टेक्नीशियनों को ₹2800 का ग्रेड पे दिया जाए और पिछली तिथि से वेतन संशोधित कर दो माह के भीतर बकाया राशि 6% ब्याज सहित अदा की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि जब कर्मचारियों की योग्यता, कार्य और जिम्मेदारी समान है, तो अलग-अलग वेतन देना समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

मामले में यह पाया गया कि 2014 में जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन पद के लिए ₹2800 ग्रेड पे तय था, लेकिन नियुक्ति आदेश में इसे घटाकर ₹2400 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना और असंवैधानिक बताया।

अदालत ने सरकार की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से ₹2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, इसलिए समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

इस फैसले को न्यायिक मिसाल माना जा रहा है, जिससे न केवल लैब टेक्नीशियनों बल्कि समान श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है।

 

 

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